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उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल तक बैन

देहरादून। उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रदेश भर में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटका, पान मसाला तथा अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर आगामी एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा…

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देहरादून। उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने प्रदेश भर में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटका, पान मसाला तथा अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर आगामी एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तंबाकू और निकोटिन का मिश्रण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बाजार में गुटका और पान मसाला के नाम से बेचे जा रहे उत्पादों में इनका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था। इस पर नकेल कसने और खासकर युवा पीढ़ी को नशे व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बचाने के लिए यह सख्त फैसला लिया गया है।

यह प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। विभागीय अधिकारियों को जिला और मंडलीय स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाने, अवैध स्टॉक को जब्त करने और नियम तोड़ने वाले व्यापारियों व निर्माताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के इस फैसले का स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम जनता ने स्वागत किया है।

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