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सरकारी कर्मचारियों को 31 दिन उपार्जित अवकाश, बाल्य देखभाल छुट्टी में भी मिलेगी राहत

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य कर्मचारियों की मांगों पर सहमति देते हुए बड़ी सौगात दी है। उत्तराखण्ड सचिवालय संघ की मांगों पर मुख्यमंत्री ने सहमति देते हुए सरकारी कर्मचारियों को 300 उपार्जित अवकाश के अलावा अब साल में दो बार कुल 31 दिन का उपार्जित अवकाश देने की मांग मंजूर…

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य कर्मचारियों की मांगों पर सहमति देते हुए बड़ी सौगात दी है। उत्तराखण्ड सचिवालय संघ की मांगों पर मुख्यमंत्री ने सहमति देते हुए सरकारी कर्मचारियों को 300 उपार्जित अवकाश के अलावा अब साल में दो बार कुल 31 दिन का उपार्जित अवकाश देने की मांग मंजूर कर ली है।

सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 85 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता मिलेगा। वाहन चालकों को भी इस भत्ते के लाभ में शामिल किया गया है। वहीं, महिलाकर्मियों से बाल्य देखभाल अवकाश के दौरान वेतन से 20 प्रतिशत कटौती भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में कार्यरत राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ते को ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत को पुनरीक्षित करते हुए 85 प्रतिशत करने पर स्वीकृति दे दी।

इसके अलावा, राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के बाद भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को अर्जित क्रमशः 16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) का संबंधित वर्ष में 31 दिसम्बर तक उपभोग कर सकते हैं को भी मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान कर दी है।

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मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को/एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे / आहरित वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन देय होने की भी सहमति प्रदान की है।

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