उत्तराखंड : वृद्धावस्था पेंशन में पति-पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ
- पात्र परिवार को 14,400 के बजाय मिलेगी 33,600 रुपये की सालाना पेंशन
देहरादून। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब 1200 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन 1400 रुपये प्रतिमाह मिल सकेगी।
आज बुधवार को धामी ने कहा कि हमारी सरकार ‘विकल्प रहित संकल्प’ के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणायें पूर्व में की गई हैं, उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्धजनों के हित में यह निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्ध दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि बीते दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लग गई। फिर आचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी ज़रूरी कारवाई पूरी कर दी गई। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।