राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पेरारिवलन की रिहाई का दिया आदेश…
नई दिल्ली। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। वह पिछले 32 सालों से जेल में बंद है। अदालत ने उसे अच्छे आचरण, शैक्षिक योग्यता और बीमारी के आधार पर जमानत दी है। इस मामले में 7 लोगों को उम्रकैद हुई थी। इनमें से 6 अभी जेल में हैं।
पीठ ने कहा, ‘राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार-विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को विशेषाधिकार देता है। जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू ना होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे ए. जी. पेरारिवलन को न्यायालय ने यह देखते हुए नौ मार्च को जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पैरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं मिली।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल ने अपने विचार से पेरारिवलन को छूट देने का निर्णय लिया। पीठ ने आगे कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में ज्यादा देरी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।
बता दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था।
ये एक आत्मघाती हमला था। बम धमाके के लिए इस्तेमाल की गई दो 9 वोल्ट की बैटरी खरीद कर मास्टरमाइंड शिवरासन को पेरारिवलन ने ही दिया था।