जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक!

नई दिल्ली। हनुमान जयंती के मौके पर शोभायात्रा पर पथराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में अब नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिलहाल याथास्थिति बनाए रखने का…

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नई दिल्ली। हनुमान जयंती के मौके पर शोभायात्रा पर पथराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में अब नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी के चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिलहाल याथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर कल गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी।

नगर निगम की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर रोक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वे आदेश का पालन करेंगे।
वहीं एनएमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन आदेश की कॉपी उन तक नहीं पहुंची है इसलिए अवैध अतिक्रमण तोड़ने का काम अभी जारी है। आदेश प्राप्त होने के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने का काम रोका जाएगा।

बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती पर शोभायात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान वहां हिंसा भड़क उठी थी। जिसमें आठ पुलिस कर्मी और एक स्थानीय निवासी घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार, झड़पों के दौरान पथराव और आगजनी हुई और कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया।

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