पुरोला महापंचायत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

 पुरोला महापंचायत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

उत्तरकाशी । पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को रोकने की मांग को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का मामला है। अगर आपको कोर्ट जाना ही है, तो हाईकोर्ट जाइए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया, लेकिन अब विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं।

उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने आज 14 जून से लेकर 19 जून तक लागू की धारा 144 लागू कर दी है। एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धारा 144 का सख्ती से पालन होगा। स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को साफ कह दिया था कि ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है।

Khabri Bhula

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *