उत्तराखंड: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ महंगा, जानिए नया चार्ज
देहरादून। राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस से जुड़े सभी काम महंगे होंगे। सरकार ने कैबिनेट में यूजर चार्ज बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। लिहाजा यूजर चार्ज प्रति ट्रांजक्शन 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। इससे मिलने वाला पैसा, कंप्यूटरीकरण, इलेक्ट्रोनिक टोकन मशीनों में सुधार और रखरखाव पर खर्च किया जाएगा।
दरअसल परिवहन विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएं ऑनलाइन है। जिसमें अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन और लाइसेंस में नाम पता या मोबाइल नंबर बदलना तथा वाहन रजिस्ट्रेशन करवाने और फिटनेस सहित परमिट को लेकर फीस जमा करने के लिए 20रुपये यूजर चार्ज देना पड़ता था जिसे सरकार ने बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है।
वहीं धामी सरकार ने कॉमर्शियल यात्री वाहन-बस एवं टैक्सी दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी बढ़ाई है। इसे एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया है। उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली 2008 के तहत कॉमर्शियल यात्री वाहन के हादसे में मृत्यु और घायल होने पर सरकार की ओर से राहत राशि दी जाती है। कैबिनेट ने उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा निधि मद का बजट भी बढ़ाया है। अब तक परिवहन विभाग कंपाउंडिंग शुल्क से वसूल होने वाली राशि का 25 फीसदी इस मद में जमा करता था, जिसे बढ़ाकर अब 30 फीसदी कर दिया गया है। यह बजट सड़कों के ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण के साथ ही प्रवर्तन कार्यों पर खर्च किया जाएगा।