Ankita Murder Case : हाईकोर्ट को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाई एसआईटी
नैनीताल। आज शुक्रवार को हाईकोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब पेश किया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले। हालांकि जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि कमरे को डिमोलिस करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई है। अंकिता के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर की तिथि नियत की है।
अदालत ने अंकिता भंडारी के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने उनसे पूछा है कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है और आप सीबीआई से जांच क्यों करवाना चाहते हैं?
आज सुनवाई में अंकिता की मां सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।