धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला, गैर जमानती हुआ उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून

 धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला, गैर जमानती हुआ उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून

देहरादून। आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही कैबिनेट में 26 मामले आए। एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए।

कैबिनेट के अहम फैसले

धर्मांतरण का कानून सख्त। दस साल की होगी सजा।
पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सबसिडी।
कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इनके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया गया। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए गये।

Khabri Bhula

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