देहरादून : जेओसी रैंक से ऊपर वाले पूर्व सैनिकों को सरकार ने दिया झटका,
देहरादून। यहां नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले जेओसी रैंक से ऊपर वाले पूर्व सैनिकों को धामी सरकार ने करारा झटका दिया है। अब इन सैनिकों को हाउस टैक्स देना होगा। सिर्फ जेओसी रैंक से नीचे वाले पूर्व सैनिकों व सैन्य विधवाओं को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। अभी तक सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को नगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स में छूट मिलती थी।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट ने बताया कि जिले के सशस्त्र सेनाओं के हवलदार एवं समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं के मकान में रहते हैं सिर्फ उन्हें ही अब हाउस टैक्स में छूट मिलेगी।
उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए मार्च से पहले आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा करना होगा। अभी तक सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलती थी। जिसे खत्म कर दिया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने कैंट क्षेत्र में रहने वाले जेओसी रैंक से नीचे वाले सभी पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट दिये जाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक इसका जीओ जारी नहीं हुआ। जिसके चलते आज भी पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स देना पड़ता है। जबकि सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक कैंट क्षेत्र में रहते हैं। जिनको हाउस टैक्स में छूट नहीं मिलती है। कर्नल बिष्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि धामी सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई जीओ जारी नहीं किया है। जीओ आने के बाद कैंट में रहने वाले पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। हालांकि छावनी परिषदों को पत्र भेजकर पात्र पूर्व सैनिकों का पहले से डाटा एकत्रित करने को कहा है। ताकि आदेश आते ही इसे तुरंत लागू करने में और देरी न हो।