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उत्तराखंड विस चुनाव : कोरोना संक्रमित भी कर पाएंगे वोटिंग, यह रहेगी व्यवस्था….

देहरादून। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमित भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग कोरोना संक्रमितों को घर, अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर से ही मतदान करने की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए संक्रमितों को मतदान के लिए डाक मतपत्र दिए जाएंगे। दरअसल राज्य में लगातार…

Khabri Bhula Avatar

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देहरादून। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमित भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग कोरोना संक्रमितों को घर, अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर से ही मतदान करने की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए संक्रमितों को मतदान के लिए डाक मतपत्र दिए जाएंगे। दरअसल राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और चुनावों की घड़ी नजदीक आते देखते हुए के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कोरोना संक्रमितों के लिए भी डाक मतपत्र के जरिये मतदान की व्यवस्था की है।
उत्तराखंड विधानसभा को अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। जहां सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियां कर रही हैं तो वहीं निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश का कोई भी मतदाता अपने मत के अधिकार से किसी भी कारण वंचित न रहे, इसके लिए आयोग कोरोना संक्रमितों को डाक मतपत्र देगा, जिसेक जरिए संक्रमितों मतदान कर सकेंगे। की व्यवस्था की है। इसके लिए इन्हें आवेदन प्रारूप 12 घ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना होगा। ये फार्म इन्हें संबंधित बूथ लेवल आफिसर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के किसी अस्पताल में भर्ती है, होम क्वारंटाइन अथवा संस्थागत क्वारंटाइन है तो उसे डाक मतपत्र के जरिये से मत डालने की अनुमति होगी। हालांकि, आयोग सबसे पहले ऐसे आवेदक की प्रामाणिकता के संबंध में सभी दस्तावेज देखेगा। इसके लिए आवेदक को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं निर्देश की प्रति भी आवेदन में लगानी होगी। दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदाता के लिए डाक मतपत्र जारी करेगा, जिसके जरिये कोरोना संक्रमित मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संक्रमित द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही सभी दस्तावेजों को भरना होगा। आवेदन फार्म भरते हुए वह मुंह में मास्क लगाने के साथ ही हाथों में ग्लव्स पहने रहेगा। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि संक्रमितों के मतदान के लिए आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हुए हैं। इनका कोविड के मानकों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन कराया जाएगा। भविष्य में यदि इसे लेकर कोई बदलाव होता है तो उसका भी अनुपालन किया जाएगा।

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