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उत्तराखंड : कोरोना से मौत पर परिजनों को सरकार देगी 50 हजार रूपए का मुआवजा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनावायरस से मृत लोगों के परिजनों को बड़ी राहत दी ​है। मुख्यमंत्री धामी ने ​क​हा कि राज्य सरकार वैश्विक महामारी Covid-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ खड़ी है। कोरोना से मौत होने पर राज्य सरकार मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देगी।…

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनावायरस से मृत लोगों के परिजनों को बड़ी राहत दी ​है। मुख्यमंत्री धामी ने ​क​हा कि राज्य सरकार वैश्विक महामारी Covid-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ खड़ी है। कोरोना से मौत होने पर राज्य सरकार मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देगी। यह आर्थिक सहायता ‘राज्य आपदा मोचन निधि’ से प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा 50 हजार रुपये की राशि देने की केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए प्रभावित परिवार को तहसील स्तर पर आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाएगा। जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में कोरोना से लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 3,45,701 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं।

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