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उत्तराखंड में छह महीने तक हड़ताल पर रोक…

उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।इसको लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बुधवार को अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक ये फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में भी लागू…

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उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में अगले छह महीनों के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।इसको लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने बुधवार को अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के मुताबिक ये फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) की धारा 3(1) के तहत ये पाबंदी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही आने वाले छह महीनों तक राज्याधीन सेवाओं के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल को निषिद्ध घोषित किया गया है।

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