Ankita murder Case: हाईकोर्ट के फैसले से अंकिता के परिजनों का झटका, खारिज की याचिका

 Ankita murder Case: हाईकोर्ट के फैसले से अंकिता के परिजनों का झटका, खारिज की याचिका

नैनीताल। उत्तराखंड के ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे उसके माता पिता व आंदोलित लोगों को नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से गहरा झटका लगा है। अंकिता भंडारी की हत्या के चर्चित मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जो आज बुधवार को दिया गया।

अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि एसआइटी सही जांच कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। उनसे भी कोर्ट ने पूछा था कि एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह है। जबकि एसआईटी ने कहा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले फोटोग्राफी कर ली गई थी।
गौरतलब है कि 4 नवंबर को अंकिता के माता पिता स्वंउ सीबीआई जांच की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के सामने गए थे। याचिका के अनुसार परिजन SIT जांच से संतुष्ट नहीं थे। याचिका में कहा गया था कि पुलिस व एस.आई.टी. इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रही है। अंकिता हत्याकांड को लेकर कई संगठन व राजनीतिक दल सीबीआई जांच की मांग कर रहे है। इससे जुड़े कई मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

Khabri Bhula

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