उत्तराखंड: प्रदेश में होगा अब तय हर साल वाहनों का किराया
देहरादून। प्रदेश में अब हर साल एक अप्रैल को यात्री किराया और मालभाड़ा बढ़ जाएगा। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से वाहनों के किराए को लेकर नई व्यवस्था शुरू होगी। यही नहीं पेट्रोल डीजल की कीमत के अनुसार यात्री वाहनों और माल भाड़े का किराया बढ़ाया जा सकेगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला हुआ है। परिवहन सचिव एवं आयुक्त अरविंद सिंह हायंकी ने बताया कि अब तक किराया बढ़ाए जाने और माल भाड़ा तय करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, साल में कभी दो या तीन बार बढ़ोतरी होती थी । ऐसे में जनता पर एक साथ किराए का बोज पढ़ता था। लिहाजा एसटीए की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साल में किराया एक बार और अप्रैल महीने में लगाया जाएगा। इसके तहत व्यावसायिक वाहनों ट्रक, मिनी ट्रक, लोडर का मालभाड़ा और रोडवेज, निजी बस, सिटी बस, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा का किराया भी एक निश्चित दर से बढ़ाया जाएगा।
केंद्र सरकार की रेंट ए कैब (स्कीम) 1989 को एसटीए ने प्रदेश में अपनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत रेंटल बाइक की तरह अब प्रदेश में कैब भी किराये पर मिल सकेगी। मसलन, जो पर्यटक उत्तराखंड आएंगे तो उन्हें टैक्सी के बजाए खुद चलाने के लिए कैब मिल सकेगी। इस कारोबार में जुड़ने के लिए कम से कम 50 कैब का बेड़ा होना जरूरी है। कैब किराये पर लेने वालों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्र जरूरी होंगे।